PAN-AADHAR लिंक समेत प्रॉपर्टी टैक्स की आखिरी तारीख बढ़ी, जानें लेटेस्ट अपडेट

By निधि अविनाश | Mar 26, 2020

नई दिल्ली। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया को काफी कुछ झेलना पड़ रहा है। भारत में 21 दिन के लॉकडाउन के बाद किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। कोरोना वायरस की महामारी की वजह से कई बड़े और छोटे काम रूक गए है। आपको बता दें कि 31 मार्च तक कई वित्तीय कामों की डेडलाइन थी लेकिन कोरोना की वजह से सभी कामों पर ब्रेक लग गया है। पैन-आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च थी लेकिन कोरोना वायरस को देखते हुए सरकार ने अब तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। जिसके तहत अब आप आधार और पैन कार्ड को 30 जून तक लिंक करवा सकते है। इसका ऐलान खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को किया था। 

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 गौरतलब है कि टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन और आधार को लिंक कराने की अंतिम तिथि  31 मार्च तक तय की थी और कहा था कि अगर अंतिम तारीख तक लिंक नहीं करा पाए तो पैन कार्ड निरस्त हो जाएगा। साथ ही इनकम टेक्स एक्ट के तहत 10 हजार रूपये तक का जुर्माना भी लग सकता है। ऐसे में अब आपको पैन और आधार को लिंक कराने का काफी समय मिल गया है, साथ ही 10 हजार तक के जुर्माने से भी आपको राहत मिल गयी है। 

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 वित्त मंत्री के ऐलान के मुताबिक अब इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख में भी बदलाव आया है जिसके मुताबिक अब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न  30 जून 2020 तक भर सकते है और देरी से रिटर्न भरने वाले को ब्याज दर 12 फीसदी के बजाय 9 फीसदी देने का ऐलान भी किया है। साथ ही अगर आपने अभी तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया हैं तो बता दें कि इसकी भी अंतिम तिथि 15 अप्रेल तक बढ़ा दी गई है। इसका मतलब यह कि जिन लोगों को 23-31 मार्च के बीच प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने थे, अब वह 15 अप्रेल तक टैक्स जमा करा सकते है। 

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