बेहतर सेवाएं देने और बिजली कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए मसौदा तैयार, सेवा में देरी पर मुआवजे का प्रावधान

By अभिनय आकाश | Sep 17, 2020

नए बिजली कनेक्शन के लिए चक्कर काटते उपभोक्ता और कागजी कार्यवाही के तहत उन्हें टालते वितरण कंपनियों के लिए अब भारी पड़ सकता है। इसके साथ ही खराब मीटर को बदलने के लिए स्थानीय अधिकारियों का पीछा करना एक मजबूरी सा था क्योंकि ये डर था कि कहीं पावर सप्लाई काट न दी जाए। लेकिन मोदी सरकार ने पहली बार विद्युत उपभोक्ताओें के अधिकारों के लिए नियमों का एक मसौदा तैयार किया है। इसमें ग्राहकों को भरोसेमंद सेवा, बिजली कनेक्शन लेने को आसान बनाने, वितरण कंपनियों की तरफ से सेवा में देरी के लिए मुआवजा तथा शिकायतों के समाधान के लिये 24 घंटे काम करने वाले कॉल सेंटर जैसे प्रावधान किये गये हैं। 

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मसौदे का मकसद क्या है

बिजली मंत्रालय की नई पहल का मकसद ग्राहकों को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस मसौदे पर संबंधित पक्षों से 30 सितंबर, 2020 तक सुझाव मांगे गये हैं। मसौदा नियम में उपभोक्ता की शिकायत निवारण में आसानी लाने के लिए ‘सब-डिवीजन’ से लेकर विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ताओं के 2-3 प्रतिनिधियों के साथ उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के गठन का प्रस्ताव किया गया है। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव बिजली वितरण कंपनियों द्वारा सेवा में देरी के लिए मुआवजा या दंड का प्रावधान करना है। यानी अगर वितरण कंपनियां बिजली ठीक करने या समस्या के समाधान में देरी करती हैं, इसके लिये उन्हें ग्राहकों को मुआवजा देना होगा। 

मसौदे के नए नियम

मसौदा नियम में नये कनेक्शन को लेकर समय निर्धारित करने के साथ प्रक्रिया सरल बनायी गयी है।इसके तहत 10 किलोवाट भार तक के विद्युत कनेक्शन के लिए केवल दो दस्तावेज और कनेक्शन देने में तेजी लाने के लिए 150 किलोवाट तक भार के लिए कोई अनुमानित मांग शुल्क नहीं लगाने के प्रस्ताव किये गये हैं। इसमें कनेक्शन देने के लिये समय अवधि भी नियत की गई है। नया कनेक्शन प्रदान करने और मौजूदा कनेक्शन को संशोधित करने की समय अवधि मेट्रो शहरों में अधिक से अधिक 7 दिन, अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में 15 दिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन से ज्यादा नहीं होगी। मंत्रालय ने 9 सितंबर 2020 को यह मसौदा जारी किया।आने वाले सभी सुझावों और प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।


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