Puja Khedkar को सुप्रीम कोर्ट से मिल गई बड़ी राहत, अब नहीं होगी गिरफ्तारी

By अभिनय आकाश | Jan 15, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी और विकलांगता कोटा लाभ लेने की आरोपी पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर को 14 फरवरी तक गिरफ्तारी से राहत दी। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने अग्रिम जमानत की मांग करने वाली खेडकर की याचिका पर दिल्ली सरकार और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को नोटिस जारी किया। मामले को 14 फरवरी (शुक्रवार) को सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया था।

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पूजा खेडकर ने गिरफ्तारी से पहले जमानत की मांग की

14 जनवरी को, सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी और विकलांगता कोटा लाभ लेने की आरोपी पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर ने अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। खेडकर ने 23 दिसंबर 2024 के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है, जिसने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि खेडकर के खिलाफ प्रथम दृष्टया एक मजबूत मामला बनता है और सिस्टम में हेरफेर करने की "बड़ी साजिश" का पता लगाने के लिए जांच की आवश्यकता है और गिरफ्तारी से पहले जमानत इस पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

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 उच्च न्यायालय ने 12 अगस्त, 2024 को उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया, तो खेडकर को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी गई और इसे समय-समय पर बढ़ाया गया। उच्च न्यायालय ने कहा कि यूपीएससी परीक्षा सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा थी और यह मामला एक संवैधानिक संस्था के साथ-साथ समाज के साथ धोखाधड़ी का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। अग्रिम जमानत याचिका का दिल्ली पुलिस के वकील और शिकायतकर्ता यूपीएससी ने उच्च न्यायालय में विरोध किया। जबकि खेडकर के वकील ने तर्क दिया कि वह जांच में शामिल होने और सहयोग करने को तैयार थीं और चूंकि सभी सामग्री दस्तावेजी प्रकृति की थी। 

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