By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 22, 2022
नयी दिल्ली| उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एयरबैग प्रणाली उपलब्ध कराने में कार निर्माता की नाकामी पर दंडात्मक हर्जाना लगाया जाना चाहिए, जिससे कि भय पैदा हो सके। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने अपने आदेश में यह बात कही।
अदालत ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के एक आदेश के खिलाफ ह्युंदई मोटर इंडिया लिमिटेड की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।