'मैं निर्दोष हूं, मेरे खिलाफ साजिश हुई', मानहानि केस में सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी, अब 12 अगस्त को सुनवाई

By अंकित सिंह | Jul 26, 2024

मानहानि मामले की सुनवाई के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने अगली सुनवाई 12 अगस्त को तय की है, जब याचिकाकर्ता का बयान दर्ज किया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि गांधी को उस तारीख पर अदालत में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने कहा कि राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया और कहा कि सभी आरोप झूठे हैं और शिकायत राजनीतिक द्वेष के कारण दर्ज की गई है। सुनवाई की अगली तारीख 12 अगस्त तय की गई है और शिकायतकर्ता को उस पर सबूत पेश करना होगा जिस दिन अदालत द्वारा जिरह की जाएगी। 

 

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मामला 2018 का है, जब बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी पर अपमानजनक टिप्पणियों का आरोप लगाया था, जिसमें कांग्रेस सांसद ने अमित शाह को एक हत्या के मामले में "अभियुक्त" बताया था। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पहले इस मामले में 20 फरवरी को जमानत दे दी गई थी, जिससे अदालती कार्यवाही में भाग लेने के लिए उनकी 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' बाधित हो गई थी।


विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने राहुल गांधी को अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था और अनुपालन में विफल रहने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी, क्योंकि वह लगातार 12 सुनवाई में चूक गए थे। पिछली सुनवाई में, राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने अदालत को बताया कि 2 जुलाई को उनकी अनुपस्थिति विपक्ष के नेता के रूप में उनके संसदीय कर्तव्यों के कारण थी। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत 4 अगस्त, 2018 को बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई टिप्पणी के जवाब में दायर की गई थी। गांधी ने भाजपा पर हमला किया और कहा कि पार्टी ईमानदार और स्वच्छ राजनीति में विश्वास करने का दावा करती है लेकिन उसके पास एक पार्टी अध्यक्ष है जो एक हत्या के मामले में "अभियुक्त" है, शाह का जिक्र करते हुए जो उस समय भाजपा प्रमुख थे।

 

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स्थानीय भाजपा नेता और जिला सहकारी अध्यक्ष विजय मिश्रा ने यह आरोप लगाते हुए मामला दायर किया कि गांधी की टिप्पणियां अमित शाह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही हैं। मानहानि के आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत हैं, जो किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए अफवाहें फैलाने से संबंधित है, और 500, जो मानहानि से संबंधित है।

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