Rahul Gandhi को High Court से बड़ी राहत, दोहरी नागरिकता केस में FIR के आदेश पर रोक

By अंकित सिंह | Apr 18, 2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शनिवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ कथित दोहरी नागरिकता मामले में एफआईआर दर्ज करने के अपने पूर्व निर्देश पर रोक लगा दी। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, न्यायालय ने यह भी कहा कि आरोपी की सुनवाई के बिना कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। एक दिन पहले, उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश पुलिस को कांग्रेस सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 2003 में इंग्लैंड में एक कंपनी का गठन करते समय ब्रिटिश नागरिकता छिपाई थी।

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अपने पूर्व आदेश में, पीठ ने लखनऊ की एक विशेष सांसद/विधायक अदालत के 28 जनवरी, 2025 के उस फैसले को रद्द कर दिया था, जिसमें एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने पाया कि निचली अदालत आरोपों की पर्याप्त रूप से जांच करने में विफल रही कि क्या प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनते हैं। सुनवाई के दौरान, उप सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने नागरिकता के मुद्दे से संबंधित केंद्र सरकार के रिकॉर्ड प्रस्तुत किए, जबकि राज्य सरकार के वकील वीके सिंह ने इस बात पर सहमति जताई कि आरोपों की प्रथम दृष्टया जांच की आवश्यकता है।

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