By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 13, 2026
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले की सांसद/विधायक अदालत ने मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में फैसला सुनाने के लिए 26 अक्टूबर की तिथि तय की। इस दिन राहुल गांधी को अदालत में आना पड़ेगा। वादी भाजपा नेता विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि आज अदालत ने फैसले की तिथि 26 अक्टूबर तय की क्योंकि दोनों पक्षों की तरफ से बहस हो चुकी है। पांडेय ने बताया कि प्रतिवादी (राहुल गांधी) पक्ष द्वारा लिखित बहस दाखिल की जा चुकी है, जिसमें अनुच्छेद 17 और 18 (मुख्यतः 18) में उन्होंने घटना और भाषण को स्वीकार किया है।
राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त 2018 को जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा नेता विजय मिश्र ने मानहानि का परिवाद अदालत में दायर किया था। अदालत ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को विचारण के लिए तलब किया था। इसके बाद राहुल गांधी ने अदालत में हाजिर होकर जमानत कराई थी। इसके बाद परिवादी विजय मिश्र ने राहुल गांधी की आवाज के नमूने का मिलान कराने के लिए अर्जी दी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था।