By अभिनय आकाश | Dec 21, 2023
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को 22 नवंबर को उनके भाषण के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेबकतरा कहा था। अदालत ने कहा कि राहुल का बयान ठीक नहीं है और ईसीआई से आठ सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार कार्य करने को कहा।
ऐसे भाषणों को विनियमित करने के लिए कड़े नियम बनाने का निर्देश देने के मुद्दे पर अदालत ने टिप्पणी की कि वह संसद को निर्देश नहीं दे सकती। चुनाव आयोग ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि कारण बताओ नोटिस 23 नवंबर को ही जारी कर दिया गया था और आदर्श आचार संहिता लागू थी। ईसीआई ने अदालत को सूचित किया कि हमने पहले ही कार्रवाई कर दी है। चुनाव आयोग ने कहा कि 'नोटिस जारी करने का मतलब ही है कि चेतावनी जारी की गई है।