Maharashtra Municipal Corporation Elections 2026: मतदान से पहले राज ठाकरे की MNS को लगा बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने लिया ये फैसला

By अभिनय आकाश | Jan 14, 2026

महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों से पहले, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कई वार्डों में निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवारों के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने ऐसी निर्विरोध जीत को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मौजूदा कानूनों के तहत, बिना मतदान के उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित करना वैध है।

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अदालत ने दलीलें खारिज कीं

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इन दावों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता आरोपों के समर्थन में ठोस और विश्वसनीय सबूत पेश करने में विफल रहा है। अदालत ने यह भी कहा कि चुनाव प्रक्रिया कानून के अनुसार चल रही है और अदालत के हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि किसी वार्ड में केवल एक ही वैध उम्मीदवार हो, तो उस उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित करना चुनाव कानूनों के अनुरूप है। वर्तमान व्यवस्था के तहत यह प्रक्रिया कानूनी रूप से मान्य है। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को भविष्य में ऐसे मामलों में जिम्मेदारी से अदालत का रुख करने की सलाह भी दी।

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