By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 22, 2026
राजस्थान उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे विदेश में पढ़ाई करने के लिए एक नाबालिग को पासपोर्ट जारी करें, भले ही उसके आवेदन में उसके पिता की सहमति न हो। अदालत ने कहा कि यात्रा करने के संवैधानिक अधिकार से वंचित करने से उसके करियर की संभावनाओं को अपूरणीय क्षति होगी। लड़के के माता-पिता का तलाक हो चुका है और वह अपनी मां के साथ रहता है।