Rajasthan High Court का आदेश, पिता की सहमति बिना भी नाबालिग को मिलेगा Passport

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 22, 2026

राजस्थान उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे विदेश में पढ़ाई करने के लिए एक नाबालिग को पासपोर्ट जारी करें, भले ही उसके आवेदन में उसके पिता की सहमति न हो। अदालत ने कहा कि यात्रा करने के संवैधानिक अधिकार से वंचित करने से उसके करियर की संभावनाओं को अपूरणीय क्षति होगी। लड़के के माता-पिता का तलाक हो चुका है और वह अपनी मां के साथ रहता है।

प्रमुख खबरें

Jairam Thakur ने PM Modi से मुलाकात की, हिमाचल विकास के मुद्दों पर की चर्चा

Sweden के School में तलवार से हमला, एक की मौत और दो गंभीर रूप से घायल

Kishtwar में छात्रा की मौत के बाद आरोपी शिक्षक गिरफ्तार, POCSO Act में केस

Nayab Singh Saini के काफिले को काले झंडे दिखाए, Gurugram में 8 कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में