Rajasthan : नाबालिग से बलात्कार के मामले में दो लोगों को 20-20 साल कारावास की सजा

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 07, 2023

जोधपुर। राजस्थान के पाली जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग से बलात्कार और उसका गर्भपात कराने के मामले में सात आरोपियों को दोषी करार दिया है। विशेष पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालत के न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने मुख्य आरोपी डुंगाराम (42) और पीड़िता की 21 वर्षीय मित्र रोशना को 20-20 साल के कड़े कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, लड़की का गर्भपात करने वाले चिकित्सक समेत चार अन्य लोगों को पांच-पांच साल के कारावास की सजा दी गई है। डुंगाराम की पत्नी नाटकी देवी को एक साल कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताया कि डुंगाराम ने रोशना की मदद से पीड़िता से कई बार बलात्कार किया था।

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उन्होंने बताया कि वे पीड़िता को पालनपुर में चिराग परमार नाम के एक चिकित्सक के पास ले गए, जिससे आरोपी को शंकरलाल नाम के एक व्यक्ति ने मिलवाया था। नेहरा के मुताबिक, बाद में डुंगाराम अपने वादे से मुकर गया और पीड़िता के पिता ने मई 2021 में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पॉक्सो कानून और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की प्रासंगिक धाराओं के तहत आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और एक आरोप पत्र दाखिल किया। परमार, शंकरलाल, रोशना का पिता मंगीलाल और सीता देवी को पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई। मामले के एक अन्य आरोपी की पहचान नाटकी देवी के संबंधी राणाराम के रूप में हुई है। वह अभी फरार है।

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