RBI ने गुजरात के मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर लगाया 5 करोड़ का जुर्माना

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 06, 2019

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुजरात के मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने यह जुर्माना बैंक द्वारा निदेशकों, रिश्तेदारों तथा उन कंपनियों या फर्मों को कर्ज देने के लिए लगाया है जिनके साथ उसका हित जुड़ा है। रिजर्व बैंक ने चार नवंबर को एक आदेश के जरिये यह जुर्माना लगाया है। 

केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसने 31 मार्च, 2018 तक बैंक की वित्तीय स्थिति की जांच के बाद यह कदम उठाया है। यह जुर्माना बैंक द्वारा निदेशकों, संबंधियों और ऐसी कंपनियों जिनके साथ उसका हित जुड़ा है, को कर्ज देने तथा अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) पर मास्टर निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि यह जर्माना नियामकीय अनुपालन में खामियों के लिए लगाया गया है और इसका मेहसाणा के बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी करार की वैधता से कोई लेनादेना नहीं है। 

प्रमुख खबरें

Ayatollah Ali Khamenei Life Story | अयातुल्ला अली खामेनेई सुपुर्द-ए-खाक, 37 साल तक किया शासन, एक मदरसे के छात्र से ईरान के सर्वोच्च नेता बनने तक का सफर

Monsoon Heavy Rainfall | देश के कई राज्यों में मानसून का कहर, बारिश से जुड़ी घटनाओं में 10 से अधिक लोगों की मौत

World Cup के बीच Barcelona में बड़ी हलचल, Lamine Yamal के बयान से Transfer Market में मची खलबली

अमेरिकी बेस पर Iran का बड़ा Missile Attack, Jordan ने हवा में ही किया नाकाम, तनाव चरम पर