RBI ने लघु वित्त बैंकों को ‘कभी भी’ लाइसेंस संबंधी दिशानिर्देश जारी किया

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 06, 2019

मुंबई। रिजर्व बैंक ने लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) को लाइसेंस के लिये ‘कभी भी’ (आन टैप) आवेदन करने की सुविधा को लेकर अंतिम दिशानिर्देश बृहस्पतिवार को जारी कर दिए। इसके तहत न्यूनतम आवश्यक पूंजी की सीमा को दोगुना कर 200 करोड़ रुपये किया गया है। रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि शहरी सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, सूक्ष्म वित्तीय संस्थान, स्थानीय क्षेत्रीय बैंक या भुगतान बैंक से परिवर्तित होकर परिचालन में आये निकायों के लिये 200 करोड़ रुपये की न्यूनतम आवश्यक पूंजी की शर्त लागू नहीं होगी।

रिजर्व बैंक ने कहा कि जिन भुगतान बैंकों ने परिचालन के पांच साल पूरे कर लिये हैं, नियामकीय जरूरतों को पूरा करने की स्थिति में वे भी लघु वित्त बैंक बनने के पात्र हैं। उसने कहा कि लघु वित्त बैंकों से जुड़े जोखिम को देखते उन्हें अपनी जोखिम भारांकित संपत्तियों पर निरंतर आधार पर न्यूनतम 15 प्रतिशत के बराबर पूंजी पर्याप्तता अनुपात रखना होगा।

इसे भी पढ़ें: सब्जियों के दाम बढ़ने पर RBI ने दूसरी छमाही के लिए महंगाई का अनुमान बढ़ाया

रिजर्व बैंक ने बैंकिंग तथा वित्त क्षेत्र में वरिष्ठ स्तर पर कम से कम 10 साल का अनुभव रखने वाले नागरिकों/पेशेवरों को भी लघु वित्त बैंक खोलने की पात्रता दे दी है। निजी क्षेत्र की ऐसी कपनियां या सोसायटियां जिनका स्वामित्व किसी भारतीय नागरिक के पास है और जिसने कम से कम पांच साल सफल तरीके से परिचालन किया है, वे भी लघु वित्त बैंक के प्रवर्तक बन सकते हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि यदि कोई एसएफबी पहली बार 500 करोड़ रुपये का कारोबार हासिल कर लेता है तो उसे तीन साल के भीतर सूचीबद्ध होना पड़ेगा।

प्रमुख खबरें

क्या भारत अब वैश्विक टेक कंपनियों के लिए ‘नियम मानो या रास्ता छोड़ो’ वाला संदेश दे रहा है?

Gautam Gambhir को भज्जी की सलाह: Rohit-Virat के Experience पर जताएं भरोसा, उम्र नहीं Performance है पैमाना

Vanakkam Poorvottar: कोई क्षेत्र नहीं खोया है, सभी पोस्ट भारतीय नियंत्रण में हैं, Arunachal Pradesh में चीनी घुसपैठ की खबरों पर Indian Army का स्पष्टीकरण

नशे में Pilot! Air India Phuket-Delhi उड़ान के कैप्टन का डोप टेस्ट पॉजिटिव, बढ़ा दबाव