By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 25, 2026
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को पेमेंट्स बैंक नियमों का पालन न करने के कारण पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया। आरबीआई ने कहा कि बैंक का संचालन ऐसे तरीके से किया जा रहा था, जो उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक था। केंद्रीय बैंक ने बताया कि वह बैंक को बंद करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करेगा। आरबीआई ने कहा कि बैंक ने उसे दिए गए पेमेंट्स बैंक लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं किया, जिसके कारण यह कार्रवाई की गई है।
ऐसे में बैंक को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।” आरबीआई के अनुसार, बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों का भी पालन नहीं कर रहा था। बयान के अनुसार अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक को तत्काल प्रभाव से बैंकिंग से जुड़े किसी भी कार्य को करने से रोक दिया गया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने 23 मई 2017 से पेमेंट्स बैंक के रूप में काम करना शुरू किया था। पेटीएम ने एक मार्च, 2024 के खुलासे का हवाला देते हुए शेयर बाजार को बताया कि उसका पीपीबीएल के साथ कोई महत्वपूर्ण व्यावसायिक समझौता नहीं है। इसके मुताबिक, कंपनी द्वारा दी जाने वाली कोई भी सेवा पीपीबीएल के साथ साझेदारी में नहीं है। इसके अतिरिक्त, पीपीबीएल स्वतंत्र रूप से संचालित होता है, जिसमें कंपनी की कोई बोर्ड या प्रबंधन भागीदारी नहीं है।
कंपनी पर इसका कोई प्रत्यक्ष वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि कंपनी पहले ही अपने निवेश को बट्टे खाते में डाल चुकी है। पेटीएम ने कहा कि उसकी सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रहेंगी। इन सेवाओं में पेटीएम ऐप, पेटीएम यूपीआई, पेटीएम गोल्ड और उसकी सहायक एवं सहयोगी कंपनियों द्वारा दी जाने वाली अन्य सेवाएं जैसे पेटीएम क्यूआर, साउंडबॉक्स, कार्ड मशीन, पेमेंट गेटवे और पेटीएम मनी आदि शामिल हैं।