Bengaluru Stampede: RCB ही जिम्मेदार, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने IPS अधिकारी का निलंबन किया खारिज

By अभिनय आकाश | Jul 01, 2025

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने कहा है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने 4 जून को चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर टीम की विजय परेड की घोषणा करने से पहले पुलिस से उचित अनुमति या सहमति नहीं ली थी। न्यायाधिकरण की बेंगलुरु पीठ में न्यायमूर्ति बीके श्रीवास्तव और प्रशासनिक सदस्य संतोष मेहरा ने एक आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आरसीबी लगभग तीन से पांच लाख लोगों की भीड़ के लिए जिम्मेदार है। आरसीबी ने पुलिस से उचित अनुमति या सहमति नहीं ली। अचानक, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दिया और उपरोक्त जानकारी के परिणामस्वरूप जनता एकत्रित हो गई। 

विकास ने सरकार के 5 जून के निलंबन आदेश को न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी थी, जिसमें अन्य दो वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भी शामिल थे। 

 अपने आदेश में न्यायाधिकरण ने कहा कि पुलिस समय की कमी के कारण समारोह के लिए उचित व्यवस्था करने में असमर्थ थी। न्यायाधिकरण ने कहा कि पुलिस को पर्याप्त समय नहीं दिया गया। 3 से 4 जून, 2025 की पूरी रात बेंगलुरु की सड़कों पर जनता मौजूद थी और पुलिस उक्त जनता का प्रबंधन कर रही थी। राज्य सरकार की ओर से विधान सौध परिसर में एक अन्य समारोह का आयोजन किया गया। वहां भी पुलिस बल तैनात किया गया था। 

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