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By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 17, 2021

वरिष्ठ नोडल अधिकारी (कोविड-19) लखनऊ ने एमओआईसी काकोरी द्वारा अपने कार्यों में रूचि न लेने पर तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए मुख्यालय से सम्बद्ध किया गया


वरिष्ठ नोडल अधिकारी (कोविड-19) लखनऊ डॉ. रोशन जैकब ने एमओआईसी द्वारा अपने कार्यों में रूचि न लेने और न ही शासन के निर्देशों का अनुपालन न किये जाने पर मुख्य चिकित्साधिकारी ने निर्देशित किया है कि एमओआईसी काकोरी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए मुख्यालय से सम्बद्ध किया जाये और किसी सक्षम चिकित्साधिकारी को प्रतिस्थानी के रूप में तैनात करते हुए मुझे अवगत कराया जाये। वरिष्ठ नोडल अधिकारी (कोविड-19) लखनऊ द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, काकोरी जनपद लखनऊ एवं उसके क्षेत्रान्तर्गत दो ग्राम क्रमशः बड़ागांव व दुर्गागंज का निरीक्षण किया गया। काकोरी ब्लॉक कार्यालय में आयोजित आशा कार्यकात्रियों की बैठक को सम्बोधित भी किया। साथ ही एमओआईसी एवं उनकी टीम के साथ ग्रामों में घर-घर सर्विलांस एवं दवा वितरण कार्यों की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि एमओआईसी को सर्विलांस टीम द्वारा किये जो कार्यों के सम्बंध में कोई जानकारी नहीं है। दवा वितरण आरआरटी टीम्स का गठन टीम्स द्वारा प्रत्येक दिन किये जाने वाले आर0टी0पी0सी0आर0 जांच का विवरण आदि किसी भी विषय से सम्बन्धित कोई आख्या उनके द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जा सकी। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र काकोरी में तैनात आरआरटी की संख्या पर्याप्त नहीं है और उपस्थित टीम्स द्वारा पर्याप्त संख्या मंे टेस्टिंग भी नहीं की जा रही है। आशा कार्यकात्रियों के पास वितरण हेतु उपलब्ध करायी गयी दवा किट्स की संख्या कम थी। अधिकांश के पास दो या चार किट ही वितरण हेतु मौजूद थे। गांवों में सर्विलांस गतिविधियों के बारे मंे जागरूकता कम थी, जिससे यह प्रतीत होता है कि सर्विलांस टीमों की क्षेत्र में भ्रमण/कार्यवाही अपेक्षाकृत कम है।


शासन के निर्देशों के क्रम में दिनांक 05.05.2021 से 20.05.2021 तक देहात क्षेत्र हेतु विशेष अभियान के तहत प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर में आशा, आंगनबाड़ी, एएनएम की सर्विलांस टीम पहंुच कर स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लेना लक्षणात्मक सभी व्यक्तियों को मौके पर दवा किट्स उपलब्ध कराना एवं संदिग्ध मरीजों तथा इच्छुक सभी व्यक्तियों के टेस्टिंग हेतु आर0आर0टी0 को संदर्भित करना, यह कार्यवाही किया जाना है।



उत्तर प्रदेश वॉटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना द्वितीय चरण के कम्पोनेन्ट सी-2 हेतु तीन लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त



सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वॉटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत कम्पोनेन्ट सी-2 हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्राविधानित धनराशि 17 हजार लाख रूपये से कम्पोनेन्ट सी-2 के कार्यों हेतु 03 लाख रूपये की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

इस सम्बन्ध में विशेष सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन श्री मुश्ताक अहमद की ओर से आवश्यक शासनादेश 17 मई, 2021 को जारी कर दिया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि इस परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों  पर वित्तीय अनुशासन का हर स्तर पर अनुपालन किया जाए। इसके अलावा बजट के प्रावधानों के अनुसार व्यय प्रमाण पत्रों तथा संगठनों के नियंत्रणाधीन प्रत्येक परियोजनाओं में व्यय की गयी धनराशि का विवरण शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए।



उत्तर प्रदेश वॉटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना द्वितीय चरण के कम्पोनेन्ट डी-1 हेतु 66 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त


सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वॉटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत कम्पोनेन्ट सी-2 हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्राविधानित धनराशि 03 हजार लाख रुपये से कम्पोनेन्ट डी-1 के कार्यों हेतु 66 लाख रूपये की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस सम्बन्ध में विशेष सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन श्री मुश्ताक अहमद की ओर से आवश्यक शासनादेश 17 मई, 2021 को जारी कर दिया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि इस परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों  पर वित्तीय अनुशासन का हर स्तर पर अनुपालन किया जाए। इसके अलावा बजट के प्रावधानों के अनुसार व्यय प्रमाण पत्रों तथा संगठनों के नियंत्रणाधीन प्रत्येक परियोजनाओं में व्यय की गयी धनराशि का विवरण शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए।


उत्तर प्रदेश वॉटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना द्वितीय चरण के विभिन्न कम्पोनेन्टस हेतु 14,252 लाख रूपये की धनराशि अवमुक्त


सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वाॅटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के द्वितीय चरण हेतु वित्तीय 2021-22 के लिए प्रावधानित धनराशि 17 हजार लाख रूपये के सापेक्ष 14,252 लाख रूपये कम्पोनेन्ट बी-1, सी-1, सी-2,  एफ-1, ए-2 आदि के लिए कतिपय शर्तों के साथ स्वीकृत की गयी है।

इस सम्बन्ध में विशेष सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन श्री मुश्ताक अहमद की ओर से आवश्यक शासनादेश 17 मई, 2021 को जारी कर दिया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि इस परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों  पर वित्तीय अनुशासन का हर स्तर पर अनुपालन किया जाए। इसके अलावा बजट के प्रावधानों के अनुसार व्यय प्रमाण पत्रों तथा संगठनों के नियंत्रणाधीन प्रत्येक परियोजनाओं में व्यय की गयी धनराशि का विवरण शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए।


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