Supreme Court से Art of Living को बड़ी राहत! यमुना रिवरफ्रंट मामले में 5 करोड़ रुपये का जुर्माना वापस करने का आदेश

By रेनू तिवारी | Aug 22, 2026

आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रवि शंकर की संस्था 'आर्ट ऑफ लिविंग' (Art of Living Foundation) को एक बड़े कानूनी मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को आदेश दिया है कि वह वर्ष 2016 में यमुना नदी के बाढ़ वाले क्षेत्रों (Floodplains) को नुकसान पहुँचाने के एवज में वसूला गया 5 करोड़ रुपये का जुर्माना वापस करे। यह राशि 'आर्ट ऑफ लिविंग' के तहत पंजीकृत चैरिटेबल ट्रस्ट 'व्यक्ति विकास केंद्र' द्वारा जमा कराई गई थी। इस कार्यक्रम पर दिल्ली में पर्यावरण के लिहाज़ से संवेदनशील यमुना के बाढ़ वाले इलाकों को नुकसान पहुँचाने का आरोप लगा था।

इसे भी पढ़ें: US- Canada में छिड़ी 'ट्रेड वॉर'! Donald Trump के 50% टैरिफ के आगे नहीं झुके कार्नी, बातचीत तोड़ 'ईंट का जवाब पत्थर से' देने का ऐलान!

'आर्ट ऑफ़ लिविंग' को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि DDA यमुना के बाढ़ वाले इलाकों की सुरक्षा करने की अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा। कोर्ट ने शहरी योजना और विकास संस्था को यह भी निर्देश दिया कि वह NGT के आदेश के मुताबिक यमुना के बाढ़ वाले इलाकों को फिर से ठीक करने का काम जारी रखे। पर्यावरण पैनल ने 'आर्ट ऑफ़ लिविंग' को यमुना के किनारे अपना बड़ा कार्यक्रम करने की मंज़ूरी दी थी। पूरा जुर्माना भरने पर सहमत होने के बाद यह कार्यक्रम 11-13 मार्च 2016 को आयोजित किया गया था।

प्रमुख खबरें

Bihar के West Champaran में भीड़ में घुसी बस, 5 लोगों की मौत और कई घायल

Hockey World Cup: केसरिया जर्सी पर घमासान, नीली टर्फ पर नीदरलैंड्स से हारी Team India

हैवी ब्रेस्ट के लिए रक्षाबंधन पर ट्राई करें ये 4 V-Neck Blouse Designs, मिलेगा शानदार Festive Look

कृषि कानून से टूटा रिश्ता फिर जुड़ेगा? Punjab में BJP-SAD Comeback की तैयारी