By अंकित सिंह | May 02, 2026
दिल्ली के स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे एक बार में एक महीने से अधिक की फीस न लें। शिक्षा निदेशालय (DoE) ने नियमों का उल्लंघन करने पर शिक्षण संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। निर्देश में दोहराया गया है कि स्कूलों को एक ही किश्त में एक कैलेंडर महीने से अधिक की फीस का भुगतान अनिवार्य, आवश्यक या बाध्यकारी नहीं करना चाहिए। शिक्षा विभाग की अधिसूचना में कहा गया है कि कोई भी विद्यालय किसी भी प्रकार से किसी भी अभिभावक या संरक्षक को एक कैलेंडर माह से अधिक की फीस एक ही किश्त में देने के लिए बाध्य, मजबूर या विवश नहीं करेगा।
दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 के प्रावधानों का हवाला देते हुए निदेशालय ने चेतावनी दी कि अनुपालन न करने पर मान्यता रद्द करने या विद्यालय प्रबंधन का अधिग्रहण सहित गंभीर कार्रवाई की जा सकती है। शिक्षा विभाग ने कहा कि इस उपाय का उद्देश्य शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना और अभिभावकों, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वर्ग के अभिभावकों के हितों की रक्षा करना है।