PM के खिलाफ टिप्पणी गैर जिम्मेदाराना, लेकिन देशद्रोह नहीं, हाईकोर्ट ने कर्नाटक के स्कूल प्रबंधन को दी राहत

By अभिनय आकाश | Jul 07, 2023

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक स्कूल प्रबंधन के खिलाफ देशद्रोह के मामले को रद्द करते हुए बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अपशब्द अपमानजनक और गैर जिम्मेदाराना थे, लेकिन ये देशद्रोह नहीं हैं। बीदर में शाहीन स्कूल के अधिकारियों के खिलाफ राजद्रोह की कार्यवाही को रद्द करने के आदेश में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक अधिकारियों का अपमान करना अवांछनीय है और सुझाव दिया कि स्कूल नाटकों को शिक्षाविदों को बढ़ावा देने वाले विषयों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदर की एकल-न्यायाधीश पीठ द्वारा 14 जून को पारित आदेश की एक विस्तृत प्रति अब उपलब्ध कराई गई है।

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आरोपी याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि नीतियों और पदाधिकारियों की आलोचना देशद्रोह के अपराध की श्रेणी में नहीं आएगी क्योंकि हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के इरादे का कोई सबूत नहीं था। वकील ने तर्क दिया कि ऐसे कोई विशिष्ट आरोप नहीं थे जो विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के समान हों, और इसलिए एफआईआर का पंजीकरण निरर्थक था। दूसरी ओर, सरकारी वकील ने प्रतिवाद किया कि एफआईआर में अपराधों का खुलासा हुआ है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता है क्योंकि आरोपों की जांच की जानी है। 

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