By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 13, 2016
उच्चतम न्यायालय ने गुजरात सरकार की उस याचिका पर सुनवाई पर सहमति जताई है जिसमें आंदोलनरत पटेल समुदाय सहित सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए 10 प्रतिशत का आरक्षण उपलब्ध कराने वाले अध्यादेश को निरस्त करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने शुक्रवार को प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर, न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ से कहा कि याचिका पर सुनवाई के लिए पहले से तय तारीख पर वह उपलब्ध नहीं हो पाएंगे जिसके बाद पीठ ने इस मामले में सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तारीख मुकर्रर की।
अध्यादेश खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के आग्रह पर आदेश के क्रियान्वयन पर दो हफ्ते की रोक लगाई थी ताकि शीर्ष अदालत में इसके खिलाफ अपील दायर की जा सके।