रोड रेज मामला : नवजोत सिंह सिद्धू ने आत्मसमर्पण के लिए कोर्ट से समय मांगा

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 20, 2022

नयी दिल्ली। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय का रुख करते हुए 1988 के रोड रेज मामले में उन्हें सुनाई गई एक साल कैद की सजा के लिए आत्मसमर्पण करने के वास्ते कुछ हफ्तों का समय देने का अनुरोध किया। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में सिद्धू को बृहस्पतिवार को एक साल सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए कहा था कि अपर्याप्त सजा देने के लिए किसी भी ‘‘अनुचित सहानुभूति’’ से न्याय प्रणाली को अधिक नुकसान होगा और इससे कानून पर जनता के विश्वास में कमी आएगी।

इसे भी पढ़ें: ओम बिरला ने किया ई-विधान प्रणाली का किया उद्घाटन, योगी बोले- अब सदन में मोटा बैग लाने की नहीं पड़ेगी ज़रूरत

सिद्धू की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति जे बी परदीवाला की पीठ के समक्ष मामले को रखा और कहा कि पूर्व क्रिकेटर को आत्मसमर्पण के लिए कुछ हफ्तों का समय चाहिए। सिंघवी ने पीठ से कहा, ‘‘निश्चित तौर पर वह जल्द ही आत्मसमर्पण करेंगे। हमें आत्मसमर्पण के लिए कुछ हफ्तों का समय चाहिए। यह 34 साल बाद है। वह अपने चिकित्सीय मामलों को देखना चाहते हैं।’’

इसे भी पढ़ें: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, बाजार में गिरोहबंदी की चुनौती से निपटना होगा

पीठ ने सिंघवी से कहा कि मामले में फैसला एक विशेष पीठ ने दिया है। पीठ ने कहा, ‘‘आप यह अर्जी प्रधान न्यायाधीश के समक्ष दाखिल कर सकते हैं। अगर प्रधान न्यायाधीश आज पीठ का गठन करते हैं तो हम इस पर विचार करेंगे। अगर पीठ उपलब्ध नहीं है तो इसका गठन किया जाएगा। उस मामले के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया गया था।’’ इस पर सिंघवी ने कहा कि वह मामले को प्रधान न्यायाधीश के समक्ष पेश करने की कोशिश करेंगे।

प्रमुख खबरें

भारत की A1 डिप्लोमेसी का एक और नजारा, ईरान की कैद से 17 भारतीयों को मिली आजादी, दुनिया हैरान!

T20 World Cup 2024 को लेकर सौरव गांगुली ने की भविष्यवाणी, इन दो टीमों को बताया बेस्ट

Akshaya Tritiya 2024: अक्षय तृतीया के दिन गलती से भी न खरीदें ये चीजे, होगा भारी नुकसान

Congress के Manifesto पर फिर बरसे CM Yogi, बोले- औरंगजेब वाला जजिया टैक्स लागू करना चाहती है पार्टी