By अभिनय आकाश | Jan 25, 2025
आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका मामले में आरोपियों को 1 फरवरी को अदालत में पेश किया जाएगा। आप विधायक नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नंदू गैंग के दो कथित साथियों साहिल और विजय की पुलिस हिरासत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। Rouse Avenue Court reserved the verdict in the case related to AAP MLA Naresh Balyan
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने 23 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया था कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मकोका मामले में अंतरिम जमानत के लिए आम आदमी पार्टी (आप) नेता एवं उत्तम नगर से विधायक नरेश बाल्यान की याचिका पर सुनवाई की कोई जल्दी नहीं है। न्यायमूर्ति विकास महाजन ने कहा कि क्योंकि मामले में अंतरिम जमानत के लिए भी दोहरी शर्तों की पड़ताल करने की आवश्यकता है, इसलिए उनकी नियमित जमानत पर फैसला किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा जब अंतरिम जमानत के लिए भी दोहरी शर्तें पूरी करनी होंगी, तो हमें इस पर अंतिम रूप से विचार करना चाहिए। अदालत ने सुनवाई 28 जनवरी के लिए स्थगित कर दी।
पुलिस का पक्ष रखने के लिए पेश हुए वकील ने कहा कि दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को अंतरिम राहत देने के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के विभाजित फैसले के मद्देनजर बाल्यान की याचिका पर फैसला करने की कोई जल्दी नहीं है। बाल्यान के वकील ने फिर भी अंतरिम जमानत का अनुरोध करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ मकोका के तहत कोई अपराध नहीं बनता। विधायक ने इस आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी कि उनकी पत्नी पांच फरवरी को होने वाला विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं।