संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, वित्तीय अनियमितता के मामले में दायर याचिका खारिज

By अभिनय आकाश | Sep 06, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की सीबीआई जांच के खिलाफ कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की याचिका खारिज कर दी। आरजी कर अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को संदीप घोष के आवास पर छापेमारी की। कई घंटों के इंतजार के बाद आखिरकार ईडी के अधिकारियों को घोष के घर में प्रवेश मिल गया। प्रवेश तब संभव हुआ जब घोष की पत्नी ने ईडी अधिकारियों के अनुरोध पर घर का ताला खोला, जिन्होंने उन्हें प्रवेश के लिए बुलाया था। जानकारी के मुताबिक, ईडी ने कोलकाता में 5-6 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें मुख्य रूप से घोष और उनके सहयोगियों के परिसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया। छापे में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रसून चटर्जी को भी निशाना बनाया गया।

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ईडी की भागीदारी कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक निर्देश के बाद हुई है, जिसने सीबीआई को राज्य सरकार द्वारा गठित एक विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच अपने हाथ में लेने का आदेश दिया था। यह कदम आरजी कर अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली द्वारा वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच के लिए याचिका दायर करने के बाद आया है। इस सप्ताह की शुरुआत में सीबीआई ने सुविधा में कथित वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में पूर्व घोष और तीन अन्य को गिरफ्तार किया था। 

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अधिकारियों ने कहा कि जिन तीन अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें घोष के सुरक्षा गार्ड अफसर अली (44), और अस्पताल विक्रेता बिप्लव सिंघा (52) और सुमन हजारा (46) हैं जो अस्पताल में सामग्री की आपूर्ति करते थे। घोष ने फरवरी 2021 से सितंबर 2023 तक आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया। उन्हें उस वर्ष अक्टूबर में आरजी कर से स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन बेवजह एक महीने के भीतर उस पद पर लौट आए। वह उस दिन तक अस्पताल में अपने पद पर बने रहे जब तक अस्पताल के डॉक्टर को मृत नहीं पाया गया।

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