Bihar SIR पर SC का बड़ा आदेश, आधार को 12वां दस्तावेज़ माना जाएगा

By अभिनय आकाश | Sep 08, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को निर्देश दिया कि वह चुनावी राज्य बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत मतदाता पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड को 12वें निर्धारित दस्तावेज़ के रूप में माने। हालाँकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि आधार कार्ड नागरिकता के प्रमाण के रूप में काम नहीं करेगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की दो सदस्यीय पीठ ने मामले को अगले सोमवार के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा कि चुनाव आयोग जमा किए गए आधार कार्डों की प्रामाणिकता की जाँच कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे जाली नहीं हैं। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी नहीं चाहता कि चुनाव आयोग अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची में शामिल करे। 

इसे भी पढ़ें: बिहार की महिलाओं को CM की डबल सौगात! 80 पिंक बसें व सभी बसों में ई-टिकटिंग शुरू

उन्होंने अदालत से कहा कि हम पता लगाएँगे कि कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा है। इससे पहले, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि मसौदा मतदाता सूची में दावे, आपत्तियाँ और सुधार 1 सितंबर के बाद भी दायर किए जा सकते हैं, लेकिन मतदाता सूची को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही इन पर विचार किया जाएगा। आयोग ने कहा था कि मसौदा मतदाता सूची में दावे और आपत्तियाँ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक दायर की जा सकती हैं।

प्रमुख खबरें

Myanmar सेना ने रखाइन के बाजार पर किया Airstrike, 33 लोगों की मौत और 36 घायल

Kolkata के SRFTI में छात्रों और ABGP कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प, तीन FIR दर्ज

Justice Devendra Kumar Upadhyaya: Supreme Court कॉलेजियम ने की पदोन्नति की सिफारिश

Mysuru Dasara में सैन्य झांकियों और Air Show के लिए DK Shivakumar ने Rajnath Singh से मांगा सहयोग