SC ने दिल्ली के कोचिंग संस्थानों को बताया डेथ चैंबर्स, केंद्र-दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस

By अभिनय आकाश | Aug 05, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त को पिछले महीने दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुई मौतों का स्वत: संज्ञान लिया और इस मामले पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। अदालत ने कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा मानदंडों से संबंधित मुद्दे पर संज्ञान लिया और कोचिंग संस्थानों में हाल की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की, जिसमें विभिन्न परीक्षाओं के युवा उम्मीदवारों की जान चली गई। शीर्ष अदालत ने केंद्र, दिल्ली सरकार और एमसीडी को यह बताने के लिए जवाब दाखिल करने को कहा कि अब तक क्या सुरक्षा मानदंड निर्धारित किए गए हैं। 

इसे भी पढ़ें: Aldermen की नियुक्ति की शक्ति के मामले में AAP को लगा Supreme Court से झटका, कहा- 'LG की शक्ति वैधानिक है'

अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी के पुराने राजिंदर नगर में एक यूपीएससी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में तीन छात्रों की मौत पर कोचिंग सेंटरों को फटकार लगाई और कहा कि वे उम्मीदवारों के जीवन के साथ खेल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोचिंग सेंटर देश के विभिन्न हिस्सों से आए उम्मीदवारों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यह घटना आंखें खोलने वाली है। किसी भी संस्थान को तब तक संचालन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि वे सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं करते।

प्रमुख खबरें

Congress को मिले चंदे में 75 फीसदी गिरावट, 2025-26 में आए 130 करोड़ रुपये

मरून-गोल्डन लुक, देसी खाना और... Priyanka Chopra की सात समंदर पार वाली दिवाली में क्या था खास?

PM Narendra Modi ने Bastar में कहा, मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति से टूटा नक्सलवाद

Divyanka Tripathi और Vivek Dahiya ने किया अपने जुड़वां बेटों के नाम का खुलासा