Malankara Orthodox-Jacobite Church: SC ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया निर्देश, दोनों संप्रदायों की जनसंख्या और संपत्ति के बारे में डेटा मांगा

By अभिनय आकाश | Dec 17, 2024

केरल में मलंकारा ऑर्थोडॉक्स और जैकोबाइट चर्चों के बीच विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखी जानी चाहिए। डेढ़ घंटे से ज्यादा चली सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई जनवरी तक के लिए टाल दी। शीर्ष अदालत के यथास्थिति (चीज़ें वैसे ही बनी रहनी चाहिए जैसी वे वर्तमान में हैं) के आदेश का मतलब था कि चर्चों का वर्तमान प्रबंधन अगली सुनवाई तक वैसा ही रहेगा। इस मामले में लंबे समय से चला आ रहा मुद्दा शामिल है कि क्या मलंकारा ऑर्थोडॉक्स चर्च या जैकोबाइट चर्च कुछ चर्चों, कब्रिस्तानों और संबंधित संपत्तियों को नियंत्रित और प्रबंधित करता है।

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न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इस बात पर जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट दोनों समूहों के बीच कोई संघर्ष या समस्या नहीं चाहता है और कहा कि दोनों पक्षों को सामंजस्य बिठाने की जरूरत है। अदालत ने तब दोनों पक्षों को आवश्यक रिकॉर्ड, जैसे पैरिश रजिस्टर और सदस्यों की सूची प्रदान करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि दोनों सुनवाई के बीच कोई अप्रिय घटना न हो। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई समस्या या संघर्ष या व्यवधान होता है, तो केरल सरकार व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठा सकती है।

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सुनवाई के दौरान, मलंकारा ऑर्थोडॉक्स चर्च के वकील ने तर्क दिया कि जेकोबाइट गुट को चर्च परिसर और कब्रिस्तानों पर नियंत्रण की अनुमति देना चर्चों के धार्मिक चरित्र का उल्लंघन होगा और पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन होगा। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से प्रत्येक समूह द्वारा नियंत्रित चर्चों की सूची सहित विशिष्ट विवरण प्रदान करने को कहा। केरल सरकार को ऑर्थोडॉक्स और जैकोबाइट दोनों समूहों की आबादी का विवरण प्रदान करने का भी निर्देश दिया गया था, जो पंचायतों जैसे क्षेत्रों में विभाजित हैं। राज्य को उन चर्चों की सूची भी प्रदान करनी होगी जहां प्रबंधन विवाद में था।

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