SC ने दिल्ली को जल आपूर्ति के लिए यमुना बोर्ड से संपर्क करने का दिया निर्देश, कहा- यह एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है

By अंकित सिंह | Jun 13, 2024

हाल के एक घटनाक्रम में, हिमाचल प्रदेश के इस दावे के बाद कि उसके पास दिल्ली के साथ साझा करने के लिए अधिशेष पानी की कमी है, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पानी की आपूर्ति के लिए ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी) से संपर्क करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने दिल्ली सरकार को मानवीय आधार पर राष्ट्रीय राजधानी के लिए पानी की आपूर्ति की मांग करते हुए शाम 5 बजे तक यूवाईआरबी लागू करने का निर्देश दिया।

इसे भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद क्या टैंकर माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेगी AAP सरकार, गोपाल राय का आया बयान

पीठ के निर्देश के अनुसार, यूवाईआरबी को दिल्ली का आवेदन प्राप्त होने पर तुरंत एक बैठक बुलाने और जल आपूर्ति मुद्दे के संबंध में शीघ्र निर्णय लेने का काम सौंपा गया है। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप दिल्ली सरकार द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में आया, जिसमें दिल्ली के जल संकट को कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रदान किए गए अधिशेष पानी को जारी करने के लिए हरियाणा को निर्देश देने की मांग की गई थी।

प्रमुख खबरें

Petrol-Diesel पर Fake News Alert: सरकार ने दी चेतावनी, अफवाह फैलाने पर होगी कानूनी कार्रवाई

HDFC Bank के पूर्व चेयरमैन के एक पत्र से हिला बाजार, Investors की चिंता के बीच SEBI Probe शुरू

Harry Maguire का बड़ा बयान, बोले- Coach Amorim नहीं, Manchester United के खिलाड़ी थे जिम्मेदार

World Cup से बाहर होंगे Neymar? ब्राजील के कोच Carlo Ancelotti ने चयन पर स्थिति साफ की