AgustaWestland Case: अमीर लोग केस दर्ज होने पर कानून को चुनौती देने लगते हैं...SC ने अगस्ता वेस्टलैंड केस में याचिका खारिज की

By अभिनय आकाश | Jan 07, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपी वकील गौतम खैतान द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के एक प्रावधान की वैधता को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने धनी आरोपियों द्वारा मुकदमे के बीच में ही कानूनों की वैधता पर सवाल उठाने की प्रवृत्ति की कड़ी आलोचना की, जबकि उन्हें अभियोजन का सामना करना पड़ता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की अध्यक्षता वाली पीठ ने पीएमएलए की धारा 44(1)(सी) को खैतान की चुनौती को खारिज कर दिया, जिसमें यह आवश्यक है कि एक आधार अपराध और संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग अपराध की सुनवाई एक नामित विशेष न्यायालय द्वारा एक साथ की जाए।

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वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी कि यह याचिका किसी विशेषाधिकार के लिए नहीं, बल्कि पहले से लंबित विजय मदनलाल चौधरी केस की समीक्षा याचिकाओं से जुड़ी है। लेकिन कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया। सीजेआई ने कहा, 'यह एक अनोखे प्रकार का मुकदमा है। क्योंकि मैं अमीर हूं, इसलिए मुझे विशेष सुनवाई चाहिए, यह रवैया गलत है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसे बदलना होगा।' 

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