Supreme Court का सख्त आदेश, 3 महीने की डेडलाइन में देशभर में लागू हो '112 Emergency Helpline'

By अभिनय आकाश | May 29, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले तीन महीनों के भीतर एक ही आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर, 112, को पूरी तरह से चालू करने का निर्देश दिया है। वर्तमान में, भारत भर में लोग पुलिस के लिए 100, अग्निशमन सेवाओं के लिए 101, एम्बुलेंस के लिए 102 और 108, राजमार्गों के लिए 1033 और महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1091 जैसे विभिन्न आपातकालीन नंबरों का उपयोग करते हैं। लेकिन दुर्घटनाओं या चिकित्सा आपात स्थितियों के दौरान, इससे अक्सर भ्रम की स्थिति पैदा होती है और समय पर सहायता प्राप्त करने में देरी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश दिया है कि इन सभी हेल्पलाइन नंबरों को एक एकीकृत नंबर, 112 में मिला दिया जाए। 

इसे भी पढ़ें: Twisha Sharma Death Case: हाई कोर्ट से जमानत रद्द होते ही CBI का एक्शन, रिटायर्ड जज सास गिरफ्तार

अदालत ने बेहतर एम्बुलेंस सेवाओं का भी आदेश दिया

अदालत ने सभी सरकारी और निजी एम्बुलेंस को एआईएस-125 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुसार अपग्रेड करने का आदेश दिया। अब प्रत्येक एम्बुलेंस में जीपीएस और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम होंगे जो वास्तविक समय में 112 आपातकालीन नेटवर्क से सीधे जुड़े होंगे। इससे प्रतिक्रिया समय में सुधार होने और आपातकालीन टीमों को पीड़ितों तक तेजी से पहुंचने में मदद मिलने की उम्मीद है। केंद्र को दुर्घटना के मामलों के लिए राष्ट्रव्यापी चिकित्सा बचाव प्रोटोकॉल जारी करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है, जिसके बाद राज्यों को इसे लागू करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने दुर्घटना पीड़ितों की मदद करते समय कई लोगों के मन में व्याप्त भय पर भी चिंता व्यक्त की। पीठ ने कहा कि लोग अक्सर पुलिस पूछताछ, अदालत में पेशी और कानूनी पेचीदगियों के डर से मदद करने में हिचकिचाते हैं।

प्रमुख खबरें

AI बदलेगा बैंकों का भविष्य! Europe में हर 5 में से 1 कर्मचारी की Job जाएगी, Morgan Stanley की रिपोर्ट

Byjus Founder रवींद्रन को Singapore कोर्ट से झटका, 6 महीने की जेल, संकट में Ed-Tech Empire

Delhi में AC ब्लास्ट ने ली CCI के पहले चेयरमैन धनेंद्र कुमार की जान, दम घुटने से मौत।

FIFA World Cup के लिए अर्जेंटीना की टीम घोषित, Coach Scaloni ने 8 नए प्लेयर्स पर खेला दांव