जम्मू कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका पर न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 01, 2022

उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए एक परिसीमन आयोग के गठन के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने इस मामले में संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, निर्वाचन आयोग और याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलें सुनीं। पीठ ने कहा, “जिरह सुनी गई।

इसे भी पढ़ें: Kashmir Property Expo के माध्यम से खरीददार और विक्रेता के बीच दूरी कम करने का प्रयास

याचिका में कहा गया था कि 2001 की जनगणना के बादप्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरे देश में चुनाव क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण की कवायद की गयी थी और परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा तीन के तहत 12 जुलाई, 2002 को एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया था।

प्रमुख खबरें

Iran संकट पर NATO Commander का दावा- यह US के लिए Vietnam के बाद सबसे बड़ी Strategic Disaster

Tamil Nadu Elections: पीयूष गोयल का DMK पर तीखा हमला, बोले- एक Family तमिलनाडु को कर रही बर्बाद

Health Tips: रात में भूलकर भी ना खाएं ये फूड्स, वरना पड़ेगा पछताना

Arjun Kapoor की Viral Post ने खड़े किए सवाल, क्या Personal Life में चल रही है कोई उथल-पुथल?