विवाह के इच्छुक जोड़े की जानकारी सार्वजनिक करना गलत? स्पेशल मैरिज एक्ट पर SC ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

By निधि अविनाश | Sep 17, 2020

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 66 साल विशेष विवाह अधिनियम के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर केन्द्र सरकार को नोटिस भेज जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि शादी करने वाले लड़का और लड़की को शादी से 30 दिन पहले जानाकरियां अधिकारी को देनी होती है। बता दें कि इन निजी जानकारियों को लड़का और लड़की को सार्वजनिक करनी पड़ती है। इसी को देखते हुए याचिका में इसको निजता के अधिकार का उल्लंघन करार दिया गया है।

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चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने कोच्चि की कानून की छात्रा नंदिनी परवीन की याचिका पर केंद्र को नोटिस भेजा है और जवाब मांगा है। नंदिनी परवीन के मुताबिक यह अधिनियम लड़का और लड़की के निजी जानाकरियों को सार्वजनिक करता है जोकि गैरकानूनी और असांविधानिक है। छात्र-याचिकाकर्ता ने धारा 5, 6,7,8,9 को चुनौती दी है। 

 जानकारी के मुताबिक, स्पेशल मैरज एक्ट के तहत किसी भी जाति और समुदाय विवाह को कानूनी संरक्षण देने के लिए लड़का और लड़की को शादी की निर्धारित तिथि से 30 दिन पहले अधिकारी को एक आवेदन करना होगा जिसमें उनकी आयु, माता-पिता और निवास स्थान के बारे में पूरी जानकारी होगी। इसके बाद अधिकारी को ये जानकारी विवाह नोटिस में प्रकाशित करनी पड़ती है।

बता दें कि अधिकारी द्वारा लड़का और लड़की की निजी जानकारी विवाह नोटिस पर प्रकाशित करने के पीछे एक मकसद होता है जिसके तहत अगर दोनों के पक्षों में से किसी एक को भी शादी से कोई आपत्ति है तो वह इसको दर्ज करा सकता है। लेकिन याचिका के मुताबिक यह निजता के अधिकार का उल्लघंन है।

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 पीठ ने कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता का तर्क वैध है उसके बावजूद याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से पीठ ने पूछा कि यदि विवाह करने के इच्छुक लड़का और लड़की भागकर शादी कर लेते है तब क्या होगा? क्या इसे विवाह अधिकारी द्वारा गुप्त रखा जाना चाहिए? दोनों के घरवालों को जोड़े की जानकारी कैसे मिलेगी? इस पर वकील ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में लड़का और लड़की को विवाह अधिकारी को जानकारी लेने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसको सार्वजनिक करना आपत्ति होगा।

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