सड़क हादसों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: आवारा मवेशियों को हटाओ, राज्यों को मिला 8 हफ्तों का अल्टीमेटम

By Ankit Jaiswal | Nov 07, 2025

देश में सड़कों और हाईवे पर खुले घूमते आवारा मवेशियों की समस्या लंबे समय से चिंता का विषय बनी हुई है। इस मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने साफ कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों से आवारा मवेशियों को हटाकर उन्हें सुरक्षित आश्रय गृहों में रखा जाए ताकि सड़क दुर्घटनाओं और सार्वजनिक परेशानी को रोका जा सके।

बता दें कि न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की तीन सदस्यीय पीठ ने इस दौरान एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है, उन्हें दोबारा उसी स्थान पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए जहां से उन्हें उठाया गया था। अदालत ने यह भी कहा कि न्यायमित्र द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को आदेश का हिस्सा बनाया जाएगा ताकि आगे की कार्रवाई पारदर्शी रहे।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे राजमार्गों और सड़कों पर नियमित गश्त के लिए विशेष टीमों का गठन करें। इन गश्ती दलों का काम होगा कि वे सड़क पर दिखने वाले आवारा पशुओं को सुरक्षित रूप से पकड़कर उन्हें आश्रय गृहों में पहुंचाएं, जहां उनकी उचित देखभाल और भोजन की व्यवस्था की जा सके।

सुनवाई के दौरान अदालत ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस फैसले का भी उल्लेख किया जिसमें राज्य सरकार, नगर निगम और परिवहन विभाग के अधिकारियों को सड़कों से मवेशियों को हटाने और उन्हें पुनर्वासित करने के निर्देश दिए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने उस आदेश को सही ठहराते हुए कहा कि इस तरह के कदम पूरे देश में लागू किए जाने चाहिए ताकि सड़कों की सुरक्षा और स्वच्छता दोनों सुनिश्चित की जा सके।

आवारा मवेशियों के कारण देश के कई हिस्सों में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और यातायात बाधित होता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अहम कदम माना जा रहा है। अगली सुनवाई अब 13 जनवरी को निर्धारित की गई है, जिसमें इस मुद्दे पर हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

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