By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Jul 29, 2026
नयी दिल्ली, 29 जुलाई बाजार नियामक सेबी ने अनिवार्य नवीनीकरण शुल्क का भुगतान नहीं करने पर 10 शोध विश्लेषकों (आरए) के पंजीकरण रद्द कर दिए हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यह कार्रवाई ‘मध्यस्थ विनियम, 2008’ के तहत की है। नियामक ने कहा कि संबंधित इकाइयों को नोटिस भेजे जाने के बावजूद उन्होंने अपने पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कराया।
नियामक ने फरवरी, 2025 और इस वर्ष मई में नोटिस जारी कर इन इकाइयों से पूछा था कि उनका पंजीकरण क्यों न रद्द या निलंबित किया जाए, लेकिन किसी ने भी तय समय के भीतर जवाब नहीं दिया। इसके बाद सेबी ने इन सभी के पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिए। आदेश में कहा गया है कि यह कदम समाप्त हो चुके पंजीकरण के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है सेबी ने यह भी स्पष्ट किया कि पंजीकरण रद्द होने के बावजूद ये इकाइयां शोध विश्लेषक के तौर पर किए गए किसी भी कार्य या चूक के लिए जिम्मेदार रहेंगी।
बाजार नियामक ने एक अलग आदेश में ‘फर्स्टकैपिटल अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट’ का पंजीकरण भी रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई वर्ष 2025 की मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर तिमाहियों की गतिविधि रिपोर्ट (क्यूएआर) समय पर दाखिल नहीं करने के कारण की गई। फर्स्टकैपिटल अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) है।
नियमों के तहत हर एआईएफ को प्रत्येक तिमाही समाप्त होने के 15 दिन के भीतर अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट नियामक को सौंपनी होती है।