PACL मामले में SEBI समिति ने निवेशकों को मौलिक दस्तावेज देने को कहा

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 28, 2023

बाजार नियामक सेबी की एक समिति ने पीएसीएल समूह की अवैध योजनाओं के निवेशकों को 17,000 रुपये तक के रिफंड दावों के लिए 20 मार्च तक वास्तविक दस्तावेज जमा करने को कहा है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की तरफ से गठित समिति ने केवल उन निवेशकों को ही मौलिक दस्तावेज पेश करने को कहा है जिनके आवेदन पत्रों का सफलतापूर्वक सत्यापन हो गया है। सेबी ने यह समिति 2016 में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद गठित की थी।

देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली यह समिति निवेशकों की पात्रता की पुष्टि करने के बाद उन्हें पैसे लौटाने के लिए संपत्तियों के निपटान की प्रक्रिया की देखरेख कर रही है। इसने रिफंड की प्रक्रिया भी चरणबद्ध ढंग से शुरू कर दी है। सेबी की वेबसाइट पर सोमवार को जारी बयान के अनुसार, समिति ने 15,001 रुपये से लेकर 17,000 रुपये तक के दावों वाले ऐसे पात्र निवेशकों को वास्तविक पीएसीएल पंजीकरण प्रमाण पत्र लाने के लिए कहा है, जिनके आवेदनों का सफलतापूर्वक सत्यापन हो चुका है।

पर्ल ग्रुप के नाम से चर्चित रहे पीएसीएल ने कृषि एवं रियल एस्टेट कारोबार के नाम पर खुदरा निवेशकों से 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाई थी। निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए समूह की संपत्तियों की बिक्री की प्रक्रिया की निगरानी लोढ़ा समिति कर रही है।

प्रमुख खबरें

550 अरब रुपये का बकाया, पाई पाई वसूलने की शुरू हुई कार्रवाई, जिनपिंग ने शहबाज को दिया अल्टीमेटम

मुसलमानों के लिए बरकरार रखेंगे 4% आरक्षण, Andhra Pradesh में BJP की सहयोगी TDP का बड़ा ऐलान

Jammu Kashmir: आतंकवादी संगठन से जुड़ने जा रहा था युवक, पुलिस ने मौके पर ही धड़ दोबाचा

पक्षपातपूर्ण और राजनीतिक एजेंडा, अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज