By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 28, 2023
बाजार नियामक सेबी की एक समिति ने पीएसीएल समूह की अवैध योजनाओं के निवेशकों को 17,000 रुपये तक के रिफंड दावों के लिए 20 मार्च तक वास्तविक दस्तावेज जमा करने को कहा है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की तरफ से गठित समिति ने केवल उन निवेशकों को ही मौलिक दस्तावेज पेश करने को कहा है जिनके आवेदन पत्रों का सफलतापूर्वक सत्यापन हो गया है। सेबी ने यह समिति 2016 में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद गठित की थी।
पर्ल ग्रुप के नाम से चर्चित रहे पीएसीएल ने कृषि एवं रियल एस्टेट कारोबार के नाम पर खुदरा निवेशकों से 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाई थी। निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए समूह की संपत्तियों की बिक्री की प्रक्रिया की निगरानी लोढ़ा समिति कर रही है।