By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 20, 2021
नयी दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को बायोकॉन लि. और उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति पर बाजार नियमों का उल्लघंन करने के मामले में 14 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कंपनी द्वारा नामित व्यक्ति, नरेंद्र चिरमुले पर पांच लाख का जुर्माना लगाया गया हैं। वह कंपनी में अनुसंधान और विकास विभाग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। कारोबार बंद रखे जाने के बावजूद कंपनी के शेयरों में सौदे करने के कारण चिरमुले पर जुर्माना लगाया गया। चिरमुले ने ऐसा कर भेदिया कारोबार निषेध (पीआईटी) नियमों का उल्लंघन किया।