By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Oct 30, 2026
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नियामकीय नियमों का पालन करने में कई चूक के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इन चूक में शेयरों को गिरवी रखने का अनुरोध खारिज किए जाने पर उसके कारण की जानकारी दोनों संबंधित पक्षों के डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) को नहीं देना और आपात स्थिति में कामकाज जारी रखने की तैयारियों की जांच के दौरान खामियां शामिल हैं। सेबी ने सीडीएसएल को 45 दिन के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने का निर्देश दिया है।
इसके अलावा, आंकड़ों को बिना अनुमति बाहर भेजे जाने से रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किए गए और आपदा या किसी बड़ी तकनीकी गड़बड़ी की स्थिति में कामकाज बहाल करने की तैयारियों की जांच में भी कमियां पाई गईं। नियामक ने यह भी पाया कि सीडीएसएल ने साइबर सुरक्षा से जुड़ी पहचानी गई कमजोरियों को सेबी की ओर से तय समयसीमा के भीतर दूर नहीं किया। इसके अलावा, कंपनी की साइबर सुरक्षा जांच भी पूरी नहीं थी, क्योंकि इसमें सभी डोमेन और बाहरी अनुप्रयोगों को शामिल नहीं किया गया था।