SEBI ने रिलायंस होम फिन हेराफेरी मामले में पांच इकाइयों को 130 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा

By Prabhasakshi News Desk | Nov 05, 2024

नयी दिल्ली । भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से कोष की अवैध हेराफेरी के मामले में नेटिजन इंजीनियरिंग और सिटी सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सहित पांच पक्षों को 130 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है। पूंजी बाजार नियामक ने इन पक्षों को चेतावनी दी है कि अगर वे 15 दिन के भीतर भुगतान करने में विफल रहती हैं तो उनकी संपत्ति और बैंक खाते कुर्क कर लिए जाएंगे।

इसके बाद यह नोटिस भेजा गया है। बाजार नियामक ने पांच अलग नोटिस में निर्देश दिया है कि इन पांचों इकाइयों को 15 दिन के भीतर 26-26 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा। इस राशि में ब्याज और वसूली की लागत भी शामिल है। यदि ये इकाइयां इस राशि का भुगतान करने में विफल रहती हैं, तो बाजार नियामक उनकी चल एवं अचल सपंत्तियों को कुर्क कर और उन्हें बेचकर इसकी वसूली करेगा। इसके अलावा उनके बैंक खातों पर भी रोक लगाई जाएगी।

प्रमुख खबरें

कांग्रेस ने इस्लामाबाद MoU को Modi की Foreign Policy पर बड़ा झटका बताया, पाक के बढ़ते प्रभाव पर चिंता

Delhi में अंधविश्वास का खूनी खेल: Black Magic के शक में Doctor ने मेड की बेरहमी से हत्या की

Batwara 1947 Teaser Release | सनी देओल और प्रीति ज़िंटा की जोड़ी ने फिर जीता दिल, बिखरा विभाजन का दर्द

Akhilesh Yadav की बढ़ती लोकप्रियता से BJP घबराई, SP सांसद ने फूट के दावों पर किया पलटवार