SEBI ने रिलायंस होम फिन हेराफेरी मामले में पांच इकाइयों को 130 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा

By Prabhasakshi News Desk | Nov 05, 2024

नयी दिल्ली । भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से कोष की अवैध हेराफेरी के मामले में नेटिजन इंजीनियरिंग और सिटी सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सहित पांच पक्षों को 130 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है। पूंजी बाजार नियामक ने इन पक्षों को चेतावनी दी है कि अगर वे 15 दिन के भीतर भुगतान करने में विफल रहती हैं तो उनकी संपत्ति और बैंक खाते कुर्क कर लिए जाएंगे।

इसके बाद यह नोटिस भेजा गया है। बाजार नियामक ने पांच अलग नोटिस में निर्देश दिया है कि इन पांचों इकाइयों को 15 दिन के भीतर 26-26 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा। इस राशि में ब्याज और वसूली की लागत भी शामिल है। यदि ये इकाइयां इस राशि का भुगतान करने में विफल रहती हैं, तो बाजार नियामक उनकी चल एवं अचल सपंत्तियों को कुर्क कर और उन्हें बेचकर इसकी वसूली करेगा। इसके अलावा उनके बैंक खातों पर भी रोक लगाई जाएगी।

प्रमुख खबरें

Tamil Nadu कांग्रेस चीफ पर IT Raid, स्टालिन का BJP पर हमला- हार के डर से कर रही अत्याचार

Germany दौरे पर जाएंगे Rajnath Singh, चीन की बढ़ेगी टेंशन! 99,000 करोड़ की Submarine Deal पर लगेगी मुहर?

Lalit Modi का बड़ा खुलासा, बताया आईपीएल 2011 में इस टीम के मालिक ने किया था काला जादू

पार्टी में चाहिए सबसे अलग लुक? Miss India Sadhvi Sail के Wardrobe से लें Style Tips