By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 01, 2020
नयी दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पैनकार्ड क्लब्स और उसके चार निदेशकों पर गैरकानूनी तरीके से बिना पंजीकरण वाली सामूहिक निवेश योजनाओं (सीआईएस)के जरिये निवेशकों से धन जुटाने पर शुक्रवार को कुल 20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया। सेबी ने एक आदेश में कहा कि यह कंपनी पैनेरोमिक ग्रुप ऑफ कंपनीज का हिस्सा है, जो आतिथ्य सत्कार, टाइमशेयर, यात्रा व पर्यटन और सूचना प्रौद्योगिकी में रुचि रखती है। सेबी ने कहा कि ये निकाय संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से जुर्माना राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। कंपनी के निदेशकों में मनीष कालिदास गांधी, चंद्रसेन गणपतराव भिसे, रामचंद्रन रामकृष्णन और शोभा रत्नाकर बर्डे शामिल हैं। सेबी ने एक जांच के दौरान पाया कि सामूहिक निवेश योजना विनियमों के तहत अनिवार्य रूप से नियामक से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त किये बिना कंपनी निवेशकों से धन जुटाने में संलिप्त थी।