By अभिनय आकाश | Jul 14, 2023
सेंथिल बालाजी को एक और झटका लगा है। मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को डीएमके नेता को हिरासत में लेने के प्रवर्तन निदेशालय के अधिकार को बरकरार रखा। अदालत का फैसला सेंथिल बालाजी की पत्नी मेगाला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई के दौरान आया। याचिका में दावा किया गया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा तमिलनाडु के पूर्व बिजली मंत्री की गिरफ्तारी अवैध थी।
प्रवर्तन निदेशालय ने जून में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वी सेंथिल बालाजी से जुड़े परिसरों की तलाशी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। सेंथिल बालाजी को नौकरी के बदले नकदी घोटाले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद, तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने वी सेंथिल बालाजी को राज्य मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया।