Delhi High Court: समीर वानखेड़े मामले में शाहरुख की रेड चिलीज को हाईकोर्ट का समन, 7 दिनों में देना होगा जवाब

By अभिनय आकाश | Oct 08, 2025

शाहरुख खान और गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, फिल्म द बैड्स ऑफ बॉलीवुड   के निर्माता, नेटफ्लिक्स और अन्य के खिलाफ आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा दायर मानहानि याचिका पर आज, 8 अक्टूबर, 2025 को सुनवाई हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज़ दोनों को नोटिस जारी किया। समीर वानखेड़े का दावा है कि द बैड्स ऑफ बॉलीवुड  वेब सीरीज़ में उनके चित्रण से मानहानि के आरोप लगे हैं। वानखेड़े की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट को नोटिस जारी किया गया है। यह मामला न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव के समक्ष सूचीबद्ध है।

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सुनवाई की पिछली तारीख पर, न्यायालय ने वानखेड़े को दिल्ली में इस मुकदमे की विचारणीयता स्पष्ट करने के लिए एक संशोधित मुकदमा दायर करने का निर्देश दिया था। वानखेड़े की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी उपस्थित हैं। वह न्यायालय को उनके संशोधित मुकदमे पर विचार करा रहे हैं। नेटफ्लिक्स की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नैयर ने मुकदमे का विरोध करते हुए अदालत को संबोधित किया और कहा कि वे सभी एक ही स्थान पर नहीं रह रहे हैं।

अदालत ने प्रतिवादियों से अनुरोध किया कि वे वानखेड़े की उस याचिका पर अपना जवाब प्रस्तुत करें जिसमें कथित मानहानिकारक सामग्री को कई वेबसाइटों से हटाने की मांग की गई है, हालाँकि अदालत ने अभी तक अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश जारी नहीं किया है। अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए वानखेड़े ने 2 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति मांगी है, जिसे वह टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को दान करना चाहते हैं। याचिका में कहा गया यह सीरीज मादक पदार्थ विरोधी प्रवर्तन एजेंसियों का भ्रामक और नकारात्मक चित्रण करती है, जिससे कानून प्रवर्तन संस्थाओं में जनता का विश्वास खत्म होता है।

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यह देखते हुए कि अधिकारी और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़ा मामला अभी भी लंबित है और बॉम्बे उच्च न्यायालय और मुंबई में एनडीपीएस विशेष अदालत के समक्ष अपील के अधीन है, याचिका में दावा किया गया है कि श्रृंखला को जानबूझकर योजनाबद्ध किया गया था और पक्षपातपूर्ण और रंगभेदी तरीके से वानखेड़े की प्रतिष्ठा को बदनाम करने के इरादे से चलाया गया था।

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