By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 01, 2023
नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 28 मई को शाहबाद डेयरी इलाके में दिनदहाड़े चाकू से वार कर 16 साल की एक किशोरी की हत्या करने के आरोपी साहिल खान के विरूद्ध दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल आरोपपत्र का शनिवार को संज्ञान लिया। पोक्सो अदालत की पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ऋचा गुसाई सोलंकी ने 640 पन्नों के आरोपपत्र का संज्ञान लिया और आगे की सुनवाई के हेतु इस मामले को 20 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। आरोपपत्र में कहा गया है कि आरोपी ने साजिशन यह हत्या की।
पुलिस ने कहा था कि लड़की के शरीर और चेहरे पर चाकू के जख्म के कई निशान थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ऋचा के सामने 27 जून को अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गयी थी। साहिल पर बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पोक्स)की धारा 12 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न रोकथाम की संबंधित धाराएं भी लगायी गयी हैं।