शमी को अलग रह रही पत्नी, बेटी को चार लाख रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 02, 2025

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी को मंगलवार को निर्देश दिया कि वह अपनी अलग रह रही पत्नी हसीन जहां और बेटी को कानूनी लड़ाई के दौरान हर महीने चार लाख रुपये गुजारा भत्ता दें।

जहां ने जिला सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें क्रिकेटर को 2023 में अपनी पत्नी को 50,000 रुपये और अपनी बेटी को 80,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

न्यायमूर्ति अजय कुमार मुखर्जी ने आदेश में कहा, मेरे विचार से, मुख्य आवेदन के निपटारे तक याचिकाकर्ता संख्या 1 (पत्नी) को 1,50,000 रुपये प्रति माह और उनकी बेटी को 2,50,000 रुपये की राशि देना दोनों याचिकाकर्ताओं की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उचित और तर्कसंगत होगा।

आदेश में कहा गया है, हालांकि, याचिकाकर्ता के बच्ची के संबंध में पति/प्रतिवादी संख्या 2 को हमेशा उपरोक्त राशि के अतिरिक्त उसकी शिक्षा और/या अन्य उचित खर्चों में स्वेच्छा से सहायता करने की छूट होगी।

प्रमुख खबरें

PM Modi की Diplomacy का असर, Scindia बोले- Hormuz खुला, भारत में तेल-गैस की किल्लत नहीं होगी

Papmochani Ekadashi 2026: पापमोचनी एकादशी पर दान से होती हैं सभी इच्छाएं पूरी

Bengal में गरजे PM Modi, बोले- TMC ने आदिवासी राष्ट्रपति Murmu का अपमान किया

इच्छा मृत्यु केवल कानून ही नहीं, मानवीय गरिमा का प्रश्न