MCOCA case में AAP MLA नरेश बाल्यान को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी

By अंकित सिंह | Jan 15, 2025

राउज एवेन्यू कोर्ट ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) मामले में आप विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका खारिज कर दी। गैंगस्टर कपिला सांगवान उर्फ ​​नंदू से जुड़े मकोका मामले में 4 दिसंबर को गिरफ्तारी के बाद बालियान न्यायिक हिरासत में हैं। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने जमानत याचिका खारिज कर दी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक नरेश बाल्यान की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। उन्होंने बैंक खाता खोलने और दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति मांगी है।

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अदालत ने 9 जनवरी को जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आरोपियों के वकील और दिल्ली पुलिस के विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। एसपीपी अखंड प्रताप सिंह ने मकोका लगाने के लिए सामग्री की पूर्ति के बिंदु पर फैसला दायर किया। दिल्ली पुलिस ने 8 जनवरी को आप विधायक नरेश बालियान की जमानत का विरोध किया था और कहा था कि अपने खुलासे में उन्होंने कपिल सांगवान उर्फ ​​नंदू के साथ उनकी सांठगांठ और जुड़ाव का खुलासा किया है। 

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