Arvind Kejriwal-Atishi को हाई कोर्ट से झटका, मानहानि का मामला रद्द करने से इनकार किया इनकार

By अभिनय आकाश | Sep 02, 2024

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम कथित तौर पर हटाने पर उनकी टिप्पणियों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी, सुशील कुमार गुप्ता और मनोज कुमार सहित आम आदमी पार्टी के अन्य सदस्यों के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में मतदाता सूची से कथित तौर पर नाम हटाने पर उनकी टिप्पणी 'प्रथम दृष्टया मानहानिकारक' है। ये टिप्पणियाँ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को बदनाम करने के इरादे से की गई थीं, और यह बदनाम करने के लिए कि नामों को हटाने के लिए भाजपा जिम्मेदार है।

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उच्च न्यायालय ने 28 फरवरी, 2020 को ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी थी, अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया और पक्षों को 3 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा। केजरीवाल और तीन अन्य आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार गुप्ता और पार्टी नेता मनोज कुमार और आतिशी  एक सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। 

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