साल 2017 में एयर स्टीवर्डेस से छेड़खानी के मामले में भारतीय नागरिक दोषी करार

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 05, 2019

सिंगापुर। साल 2017 में कोचीन से सिंगापुर जा रहे एक विमान में एक परिचारिका (एयर स्टीवर्डेस) से छेड़खानी के आरोप में 39 साल के एक भारतीय व्यक्ति को दोषी करार दिया गया है। ‘चैनल न्यूज एशिया’ ने अपनी एक खबर में बताया कि सिंगापुर के स्थायी निवासी विजयन माथन गोपाल को दो नवंबर 2017 को 22 साल की परिचारिका से छेड़खानी करने के मामले में तीन धाराओं में दोषी करार दिया गया।

इसे भी पढ़ें: सिंगापुर में भारतीय मूल के भाई-बहन ने नस्ली वीडियो पर मांगी माफी

 

एक आदेश के जरिए पीड़िता की पहचान संरक्षित रखी गई। पीड़िता ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान बयान दिया था कि वह विमान में सवार होने से पहले आरोपी शख्स को नहीं जानती थी। परिचारिका ने अदालत को बताया था कि विजयन सिंगापुर द्वारा नियंत्रित विमान में सवार होने वाला अंतिम व्यक्ति था और उसके मुंह से शराब की काफी तेज बू आ रही थी। उसके पैंट की चेन भी खुली हुई थी। लेकिन वह अपनी सीट पर गया, उसकी बात सुनी और उसे बोर्डिंग पास दिखाया।

इसे भी पढ़ें: भारतीय पर नस्लीय टिप्पणी करने पर सिंगापुर के एक नागरिक को सुनाई ये सजा!

विमान रवाना होने के तुरंत बाद पीड़िता ने गौर किया कि विजयन का एक अन्य परिचारिका के साथ विवाद हुआ। पीड़िता उन दोनों के पास पहुंची और पाया कि खाना और रेड वाइन ऑर्डर करने के बाद विजयन उसके पैसे नहीं देना चाह रहा था। बाद में जब पीड़िता ने मामले को सुलझाने की कोशिश की तो विजयन उससे बदसलूकी करने लगा। 

इसे भी पढ़ें: सिंगापुर में भारतीय अमेरिकी बैंकर को धोखाधड़ी के तहत 13 साल की सजा

विमान के सिंगापुर पहुंचने के बाद पीड़िता ने हवाई अड्डा पुलिस से इसकी शिकायत की थी। विजयन ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया और खुद को निर्दोष करार दिया। सजा की अवधि की घोषणा के कारण 28 अगस्त को विजयन को फिर से अदालत में पेश होना होगा। उसे दो साल तक की जेल, जुर्माना, डंडे मारने या इनकी मिलीजुली सजा सुनाई जा सकती है।

 

प्रमुख खबरें

Vishwakhabram: Modi Putin ने मिलकर बनाई नई रणनीति, पूरी दुनिया पर पड़ेगा बड़ा प्रभाव, Trump समेत कई नेताओं की उड़ी नींद

Home Loan, Car Loan, Personal Loan, Business Loan होंगे सस्ते, RBI ने देशवासियों को दी बड़ी सौगात

सोनिया गांधी पर मतदाता सूची मामले में नई याचिका, 9 दिसंबर को सुनवाई

कब से सामान्य होगी इंडिगो की उड़ानें? CEO का आया बयान, कल भी हो सकती है परेशानी