सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को इसके प्रभावों को लेकर अधिक सावधान रहना चाहिए : न्यायालय

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 19, 2023

उच्चतम न्यायालय ने महिला पत्रकारों के खिलाफ 2018 में कथित तौर पर अपमानजक टिप्पणियों वाली एक फेसबुक पोस्ट साझा करने के मामले में अभिनेता एवं तमिलनाडु के पूर्व विधायक एस. वे. शेखर की ओर से दायर याचिका खारिज करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों को इसके प्रभाव और पहुंच के बारे में सावधान रहना चाहिए। न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति पी. के. मिश्रा की पीठ मद्रास उच्च न्यायालय के 14 जुलाई के उस आदेश के खिलाफ शेखर की ओर से दायर याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमेंसंबंधित मामले में आपराधिक मुकदमा रद्द करने संबंधी उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। पीठ ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से कहा, ‘‘अगर कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, तो उसे इसके प्रभाव और पहुंच के बारे में अधिक सावधान रहना चाहिए।

शेखर के वकील ने उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी थी कि उन्हें उस संदेश की विषय-वस्तु के बारे में पता नहीं था, जो उन्हें भेजा गया था और उन्होंने इसे केवल अपने फेसबुक अकाउंट से अग्रसारित किया था। उनके वकील ने कहा था कि संदेश में मौजूद अपमानजनक टिप्पणियों के बारे में पता चलने के बाद शेखर ने उसी दिन कुछ घंटों के भीतर लिखित सामग्री हटा दी और इसके बाद 20 अप्रैल, 2018 को एक पत्र लिखकर संबंधित महिला पत्रकारों और मीडिया से बिना शर्त माफी मांगी थी।

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