By रेनू तिवारी | Feb 10, 2026
बॉलीवुड के दिग्गज कॉमेडियन राजपाल यादव के तिहाड़ जेल में सरेंडर करने के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री सन्न है। इस कठिन समय में 'मसीहा' कहे जाने वाले अभिनेता सोनू सूद राजपाल यादव के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। सोनू सूद ने न केवल राजपाल के प्रति संवेदना व्यक्त की, बल्कि फिल्म जगत के अपने साथियों से इस "प्रतिभाशाली अभिनेता" की मदद करने का आग्रह भी किया है। कोविड-19 के दौरान हजारों माइग्रेंट वर्कर्स को उनके होमटाउन तक पहुंचाने में मदद करने के लिए जाने जाने वाले सोनू सूद, राजपाल यादव के सपोर्ट में खड़े हुए।
इंस्टाग्राम पर सोनू सूद ने फिल्म इंडस्ट्री से अपील की कि वे उन्हें सपोर्ट करें और काम के बदले उन्हें एक छोटा सा साइनिंग अमाउंट दें। फतेह एक्टर का नोट इस तरह पढ़ा जा सकता है: "राजपाल यादव एक टैलेंटेड एक्टर हैं जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री को सालों तक यादगार काम दिया है। कभी-कभी ज़िंदगी गलत हो जाती है, टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि टाइमिंग बहुत खराब हो सकती है। वह मेरी फिल्म का हिस्सा होंगे, और मेरा मानना है कि यह हम सभी के लिए...प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, साथियों के एक साथ खड़े होने का पल है। एक छोटा सा साइनिंग अमाउंट, जिसे भविष्य के काम के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है, चैरिटी नहीं, बल्कि इज्ज़त है। जब हमारा कोई अपना मुश्किल दौर से गुज़र रहा हो, तो इंडस्ट्री को उसे याद दिलाना चाहिए कि वह अकेला नहीं है। इस तरह हम दिखाते हैं कि हम सिर्फ़ एक इंडस्ट्री से कहीं ज़्यादा हैं।"
राजपाल यादव से जुड़ा यह कानूनी मामला 2010 का है, जब एक्टर ने अपनी फिल्म 'अता पता लापता' को फाइनेंस करने के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, जिससे यादव पर बहुत ज़्यादा पैसे का दबाव पड़ा और उनके लिए लोन चुकाना मुश्किल हो गया। बाद में लोन चुकाने के लिए दिए गए कई चेक बाउंस हो गए, जिससे लोन देने वाले ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की।
अप्रैल 2018 में, एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 'भूल भुलैया' एक्टर और उनकी पत्नी को एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी पाया और उन्हें छह महीने जेल की सज़ा सुनाई। यादव ने कई अपील के ज़रिए फैसले को चुनौती दी, लेकिन मामला सालों तक सुलझा नहीं। इस दौरान, बकाया रकम कथित तौर पर बढ़कर लगभग 9 करोड़ रुपये हो गई, जबकि कुछ पेमेंट किया गया था, जिसमें 2025 में दिए गए 75 लाख रुपये भी शामिल थे।
जैसे-जैसे देरी होती गई, कोर्ट की आलोचना बढ़ती गई, और बार-बार मौके देने के बावजूद बकाया चुकाने में गंभीरता की कमी देखी गई। 4 फरवरी, 2026 को, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने यादव की फंड का इंतज़ाम करने के लिए एक हफ़्ते की मोहलत की आखिरी रिक्वेस्ट को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनकी पब्लिक में पहचान चाहे जो भी हो, और नरमी नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने उन्हें तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया।
राजपाल यादव ने अपनी छह महीने की सज़ा काटने के लिए गुरुवार शाम करीब 4 बजे तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। कोर्ट में पहले से जमा पैसे शिकायत करने वाली कंपनी को दे दिए गए हैं, जिससे लंबे समय से चल रहे इस केस का एक अहम चैप्टर खत्म हो गया है।