राकांपा प्रमुख शरद पवार पर आपत्तिजनक ट्वीट करने के आरोपी छात्र को नहीं मिली जमानत

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 06, 2022

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार के खिलाफ एक कथित आपत्तिजनक ट्वीट के लिए पिछले महीने गिरफ्तार किए गए फार्मेसी के एक छात्र को तत्काल जमानत देने से सोमवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एस. एस. शिंदे और न्यायमूर्ति एम. एन. जाधव की खंडपीठ नासिक निवासी निखिल भामरे द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में उनके खिलाफ दर्ज सभी पांच प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

इसे भी पढ़ें: Heart Attack symptoms: चेहरे पर दिख रहे ये बदलाव देते हैं हार्ट अटैक का संकेत, तुरंत हो जाएं अलर्ट

न्यायमूर्ति शिंदे ने कहा, ‘‘हर नागरिक के मौलिक अधिकार हैं। लेकिन ये कुछ पाबंदियों के अधीन हैं। मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं हैं। किसी को भी किसी और के निजी जीवन पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है।’’ पीठ ने राज्य सरकार को भामरे के खिलाफ जांच की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके बाद अधिवक्ता झा ने अदालत से अपने मुवक्किल को जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया। न्यायाधीशों ने हालांकि कहा कि इस तरह का आदेश सुनवाई की पहली तारीख को पारित नहीं किया जा सकता है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 10 जून तय की।

प्रमुख खबरें

Friendship Tips: कॉलेज की दोस्ती में भी प्राइवेसी जरूरी, इन 5 बातों को रखें अपने तक

Asian Para Games: Pramod Bhagat और Bhavina Patel होंगे उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक

INDIA bloc के Jantar Mantar प्रदर्शन से पहले New Delhi में पुलिस और RAF तैनात

RBI रेपो दर बढ़ाने से शेयर बाजार में गिरावट, Sensex 429 अंक लुढ़का