By अंकित सिंह | Oct 26, 2026
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में विशेष MP/MLA कोर्ट ने सोमवार को वरिष्ठ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ 2018 में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले को खारिज कर दिया है। यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा था, जिन्हें राहुल गांधी ने एक हत्या के मामले में आरोपी बताया था। यह फैसला अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने सुनाया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) द्वारा की गई टिप्पणी मानहानिपूर्ण नहीं थी।
इसे लेकर सुलतानपुर जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थानीय नेता विजय मिश्रा ने चार अगस्त, 2018 को गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता और स्थानीय पार्टी नेता इकट्ठा हुए थे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने बताया, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। राहुल गांधी जी उसी मामले के सिलसिले में सुलतानपुर जा रहे हैं। सुलतानपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) विनीत जायसवाल ने बताया था कि सोमवार को राहुल गांधी के लखनऊ से सड़क मार्ग से सुलतानपुर आने का कार्यक्रम है।
उन्होंने बताया था कि इस दौरान दीवानी अदालत में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। यह मामला 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बेंगलुरु में एक रैली के दौरान, तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ गांधी द्वारा की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़ा है। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया था कि 13 अक्टूबर को विशेष सांसद-विधायक अदालत के न्यायाधीश शुभम वर्मा ने इस मामले में फैसला सुनाने के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की। उन्होंने कहा कि रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सोमवार को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा।