Manipur Violence: सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों का बयान रिकॉर्ड करने से सीबीआई को रोका

By अभिनय आकाश | Aug 01, 2023

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई को निर्देश दिया कि वह मणिपुर में नग्न परेड किए जा रहे वीडियो में दिख रही महिलाओं के दिन के दौरान बयान दर्ज करने के लिए आगे न बढ़े। कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर दोपहर 2 बजे याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने महिलाओं की ओर से पेश वकील निज़ाम पाशा की दलीलों पर ध्यान दिया कि सीबीआई ने उन्हें दिन के दौरान उसके सामने आकर गवाही देने के लिए कहा है।

इसे भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को किया रद्द, इसे स्व-विरोधाभासी बताया

शीर्ष अदालत ने सोमवार को मणिपुर में दो महिलाओं को नग्न कर घुमाने के वीडियो को भयानक बताया, इन खबरों के बीच कि पुलिस ने उन्हें दंगाई भीड़ को सौंप दिया था। इसमें एफआईआर दर्ज करने में देरी के बारे में सवाल पूछे गए और जांच की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक समिति या एक एसआईटी गठित करने का विचार रखा गया।

प्रमुख खबरें

Madhya Pradesh बना अव्वल, दो साल में नष्ट की गई 2.74 लाख किलोग्राम ड्रग्स

Tamil Nadu में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई जिलों में स्कूल बंद और बांधों में बढ़ा जलस्तर

Aamir Shaukeen की माफी के बाद Tripura के पीड़ित युवक ने विवाद खत्म करने की बात कही

Shimla के पूर्व SSP Sanjeev Gandhi पर 2.35 लाख रुपये के गबन का केस दर्ज